https://ift.tt/H9R72uG नया विधेयक 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और 1950 के टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है।
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