https://ift.tt/eA8V8J RBI ने तीन वर्ष पहले बैंकों पर क्रिप्टोकरंसीज से जुड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए पेमेंट की सुविधा देने की रोक लगाई थी। इस निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष खारिज कर दिया था
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